पति की हत्या करनेवाले को आजीवन कारावास की सजा


पत्नि द्वारा प्रेमी एवं उसके साथियों के साथ षड़यंत्र कर अपने पति की हत्या कराने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा।



(उज्जैन शहर के जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में हुआ आज अहम फैसला)।



 माननीय न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. हनीफ पिता अनवर खॉ, उम्र 27 वर्ष, निवासी खंदार मोहल्ला उज्जैन 02. रिजवान पिता अब्दुल रईस अंसारी, उम्र 22 वर्ष निवासी छोटी खंदार नलिया बाखल उज्जैन, 03 मीनाक्षी पति मनीष मीणा, उम्र 28 वर्ष निवासी विवेकानन्द कॉलोनी उज्जैन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं आरोपी 04. इंजमामउद्दीन उर्फ जमाम पिता रफीकउद्दीन, उम्र 20 वर्ष निवासी खंदार मोहल्ला नलिया बाखल उज्जैन को धारा 201 भादवि 07 वर्ष सश्रम कारावास  धारा 25,27 आयुध अधिनियम में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।    
 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक     18.08.2015 को आरोपिया मीनाक्षी ने फरियादी बनकर पुलिस को रिपेार्ट दर्ज कराई थी कि मेरे पति मनीष मीणा टाटा फाइनेंस कम्पनी की फ्रेचाईजी में होम लोन का काम करते है उनका ऑफिस बसावडा पट्रोल पम्प के पीछे वाली गली में प्रथम तल पर है। मैं एनजीओ में जॉब करती हूॅ, आज सुबह मेरे पति को मोबाईल पर लगातार फोन आ रहे थे फोन पर कोई व्यक्ति उनको लगातार बोल रहा था कि तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ तब मै मेरे पति मनीष को उनके ऑफिस छोडने के लिये अपनी स्कूटी गाडी से करीबन 10ः30 बजे अपने घर से चली करीबन 10ः40 बजे हम लोग टॉवर पर पहुॅच गये थे, जहॉ मैने अपने पति मनीष मीणा को बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास छोडकर अपने काम से माधवनगर अस्पताल आ गई थी तभी मेरे मोबाईल पर मेरी मॉ का फोन आया और उन्होंने मेरे से पूछा की तू कहा है, जल्दी माधवनगर अस्पताल के बाहर मिल इसके बाद मेरी मॉ गीता हॉस्पीटल आ गई और उन्होने मुझे सिविल हॉस्पीटल लेकर चली और हमारे हॉस्पीटल पहूॅचने पर मेरे भाई अंकित ने मुझे बताया कि किसी ने जीजा को जान से मारने की नियत से सिर पर गोली मार दी है, रिपोर्ट पर देहाती नालसी धारा 307 भा.द.वि. की दर्ज की गई। 
 दिनांक 22.08.2015 को इलाज के दौरान मनीष मीणा की मृत्यु हो गई, विवेचना के दौरान घटना के स्वतंत्र साक्षी ने सूचना दी और बताया कि घटना दिनांक को समय सुबह 10ः30 बजे दोनो लोग टावर पर चाय पीने के बाद बसावडा पेट्रोल पंप की गली मे पेशाब करने गये तभी मनीष मीणा इन लोगो के पास से पैदल पैदल निकलकर गया और मनीष कुछ दूर गया था कि उसके पीछे लाल, काले रंग की मोटरसायकल पर 2 लडके गये, मोटरसायकल के पीछे बैठे लडके ने पिस्टल से गोली चलाकर मनीष मीणा के सर मे गोली मारकर सीधे मोटरसायकल से सनसाईन टावर तरफ भाग गये, मनीष मीणा नीचे गिर गया हम लोग दोडकर उसके पास गये गोली की आवाज सुनकर और भी आसपास के लोग इकटठा हो गये। साक्षीगणो द्वारा बताये गये हुलिये के बदमाशो की तलाश की गई। दिनांक 03.09.2015 को एक साक्षी ने पुलिस को बताया कि करीब 2 ढाई महीने पहले मोहल्ले के हनीफ को उसके मकान में एक महिला के साथ लोगो ने आपत्तिजनक हालत मे पकडा था, हनीफ अक्सर इस महिला को अपने अंबर कॉलोनी वाले खाली पडे मकान मे लेकर जाता था, इस घटना के समय महिला ने अपने पति को अंबर कॉलोनी मे बुलाया तब महिला का पति मनीष मीणा वहा पर आया और काफी गुस्सा हुआ था और मनीष मीणा अपनी पत्नी को एन.जी.ओ. की नौकरी छोडने का कह रहा था, महिला का पति मनीष मीणा व हनीफ मे जमकर कहा सुनी हुई थी, और मनीष मीणा अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया था। 
 प्रकरण में मृतक की पत्नि के हनीफ से प्रेम प्रंसग की सूचना प्राप्त होने पर हनीफ की व मीनाक्षी की कॉल डिटेल प्राप्त कर अवलोकन किया गया जिसमें हनीफ व मीनाक्षी के अवैध संबंध होना पाया गया। घटना के संबंध में हनीफ से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आये की हनीफ व मीनाक्षी मीणा दोनो साथ-साथ बेगमबाम में एक साथ काम करते है उसका व मीनाक्षी का प्रेम प्रंसग पिछले चार-पॉच महीने से चल रहा था। जिसकी जानकारी मीनाक्षी के पति मनीष मीणा को हो गई थी। मीनाक्षी मीणा से अंधा प्यार होने से कारण मनीष मीणा को मारने के अतिरिक्त कोई रास्ते नही होने से उसने व मीनाक्षी मीणा ने मारने की ठानी अपने साथी रिजवान निवासी खंदार को साथ लेकर मय अवैध पिस्टल के मोटर साइकिल पेशन प्रो गाडी से घटना दिनांक 18.08.2015 को मोबाईल से मीनाक्षी मीणा के मोबाईल पर बात करके मनीष मीणा की लोकेशन ली और मीनाक्षी द्वारा मनीष मीणा की लोकेशन दी गई। हनीफ और रिजवान पहले से मनीष मीण के ऑफिस टॉवर चौराहे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के साइट में खडे हो गये जैसे ही मीनाक्षी मीणा अपने पति मनीष मीणा को टॉबर पर छोडकर चली गई तो मनीष मीणा हमेशा की तरह बसाबडा पेट्रोल पम्प के पीछे वाली गली से पैदल-पैदल अपने ऑफिस की ओर जाने लगा तभी रिजवान मोटर साइकिल चलाकर पीछे हनीफ को बैठाकर बसाबडा पेट्रोल पम्प के पीछे वाली गली में मनीष मीणा के पीछे-पीछे गया और गली में हनीफ ने देशी पिस्टल से गोली चलाई और मनीष मीणा के सिर में गोली मारकर आरोपीगण गली में सीधे सनसाईन टॉवर की तरफ भाग गये। अनुसंधान के दौरान इंजमामउद्दीन से घटना में प्रयुक्त पिस्टल जप्त की गई थी। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302,120-बी, 201 भादवि तथा 25, 27 आयुध अधिनियम में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
 प्रकरण की प्रकृति, जघन्य एवं सनसनीखेज होने से उसकी समीक्षा माननीय संचालक महोदय अभियोजन श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा की जा रही थी एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता को न्योचित एवं विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया था।  
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान राजकुमार नेमा, डी.पी.ओ, एवं श्री सूरज बछेरिया, अति डीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा की गई।